महिला जज की इच्छामृत्यु की मांग पर CJI का सख्त आदेश, इलाहाबाद HC से मांगी स्टेटस रिपोर्ट

सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ ने उत्तर प्रदेश की महिला जज की इच्छामृत्यु वाली वायरल चिट्ठी पर सख्त नजर रखते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट से स्थिति रिपोर्ट मांगी है। चिट्ठी में उठाए गए आरोपों के बाद CJI ने सुप्रीम कोर्ट सेकेट्री जनरल को इलाहाबाद हाईकोर्ट प्रशासन से जानकारी प्राप्त करने के लिए आदेश दिया है। महिला जज द्वारा दी गई शिकायतों और आंतरिक शिकायत समिति की कार्रवाही की स्थिति की जानकारी तक प्राप्त करने का आदेश दिया गया है।

चिट्ठी में बताया गया है कि बांदा ज़िले की महिला जज ने अपने साथ हुए यौन उत्पीड़न का आरोप लगाते हुए इच्छामृत्यु की मांग की है। चिट्ठी में उन्होंने बताया कि उन्होंने इस मामले की शिकायत की थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई, जिसके बाद उन्होंने इच्छामृत्यु की मांग की।

महिला जज ने अपनी चिट्ठी में लिखा है कि वे न्यायिक सेवा में उत्साह से आई थीं, लेकिन उन्हें दुर्व्यवहार का सामना करना पड़ा। चिट्ठी में उन्होंने कहा है कि वह जज होने के बावजूद अपने आप को न्याय नहीं दिला पा रही हैं, और उन्होंने कामकाजी महिलाओं से यौन उत्पीड़न के खिलाफ आवाज उठाने की पुरानी मांग को फिर से उत्तेजना दिया है।

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